छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम: समय पर राशन कार्ड अपडेट न करने वाले बिलासपुर संभाग के 4 खाद्य निरीक्षकों पर लगा जुर्माना

 स्थान: छत्तीसगढ़ (बिलासपुर/मुंगेली)

द्वारा रिपोर्ट किया गया: द एचडीस्मिट यूनिवर्सल हेराल्ड डेस्क
छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों को बिना किसी परेशानी के समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम' के कड़े अनुपालन को लेकर बिलासपुर संभाग के कमिश्नर ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला सुनाया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की डिजिटल समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बिलासपुर और मुंगेली जिले के 4 खाद्य निरीक्षकों (Food Inspectors) ने बिना किसी ठोस विधिक या तकनीकी कारण के सैकड़ों गरीब परिवारों के राशन कार्ड संशोधन और नाम जोड़ने के आवेदनों को महीनों से लंबित रखा हुआ था।
संभागायुक्त ने अधिनियम की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए इन चारों जिम्मेदार अधिकारियों के मासिक वेतन से ₹250 प्रति दिन की देरी के हिसाब से कुल ₹28,000 से ₹35,000 तक का आर्थिक जुर्माना (Penalty) वसूलने का कड़ा आदेश जारी किया है। यह जुर्माना राशि उन पीड़ित ग्रामीण आवेदकों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी जिन्हें प्रशासनिक सुस्ती के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ लेने में कठिनाई उठानी पड़ी। इस कार्रवाई के बाद पूरे खाद्य विभाग और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में हड़कंप मच गया है।

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