छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा न देने वाले 3 तहसीलदारों पर लगा जुर्माना
कमिश्नर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों के मासिक वेतन से ₹२५० प्रति दिन की देरी के हिसाब से कुल ₹२५,००० से ₹३५,००० तक का आर्थिक जुर्माना (Penalty) वसूलने का आदेश जारी किया है। यह जुर्माना राशि सीधे उन पीड़ित आवेदकों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी जिन्हें प्रशासनिक सुस्ती के कारण परेशानी उठानी पड़ी। इस कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के बाद पूरे राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जनता के काम में जानबूझकर ढिलाई बरतने वाले किसी भी शासकीय कर्मचारी या राजपत्रित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
Reported by the hdsmit universal heral desk

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